पिछले महीने बेल्गाम शहर के सारथी नगर ईलाखे मे मौजूद फातिमा मस्जिद को लेकर एक्स एम एल ए संजय पाटील और कई हिन्दू तनज़ीमों ने बवाल खाडा किया था। जिसमे इन्होंने आरोप लगाया था के ये मस्जिद गैर कानूनी है।
इसी मामले मे सिटी कॉर्पोरेशन कमिशनर इन्होंने नोटिस जारी करते हुए मस्जिद पर ताला लगा दिया था।
कॉर्पोरेशन कमिशनर द्वारा की गई इस कारवाई के खिलाफ मस्जिद कमिटी ने पहले तो वक्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट से स्टे लिया था, जिसको मनाने से इन्होंने इनकार किया फिर। इन्होंने आगे बढ़ते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट मे स्टे के लिए अर्जी दायर की थी। इनकी इस अर्जी पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने मस्जिद मे चलनेवाले धार्मिक गतिविधियों के रोक पर सुनवाई कर मस्जिद कमिटी को वहाँ पहले की तरह नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी है।
इसी ऑर्डर को लेकर आज सुबह मस्जिद कमिटी का पक्ष रखनेवाले अडवोकेट जहीर अब्बास हत्तरगी इन्होंने बेल्गाम सिटी कॉर्पोरेशन के लॉ एण्ड ऑर्डर के अफसर को ऑर्डर के बारे मे तफ़सील से समझाया। इसी दौरान पुलिस डीपार्टमेंट और अडवोकेट जहीर अब्बास के बीच बहस हुई, जिसमे अडवोकेट जहीर अब्बास इन्होंने पुलिस प्रशासन और कॉर्पोरेशन कमिशनर पर आरोप लगाया के ओ हाई कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर को लागू करने से इनकार कर रहे है। इसलिए इनपर हाई कोर्ट के आदेश को ना मनाने का कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस दायर करने की बात इन्होंने कही।
इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को सामने रखते हुए मस्जिदे फातिमा मे आज फ़जर की नमाज़ के बाद जुमह की नमाज़ भी अदा की गई।
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